स्वीटी
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अनेजा
जसपुर । बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन में जसपुर में अब नगर व ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे के बाद कोई भी बैंड बाजा बारात एवं लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे।
कोतवाल जेएस देउपा एवं बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद ने नगर क्षेत्र के सभी बैंड मास्टरों की मीटिंग ली। जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रात्रि में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित दिशा – निर्देशों की उपस्थित लोगों को जानकारी दी।
एसआई ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं आदि का परीक्षा सत्र चल रहा है और विद्यार्थी अपने घरों पर परीक्षा की तैयारी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उच्च न्यायालय का पालन कराने के लिए शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व बैंड आदि का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगा। यदि कोई बैंड मास्टर द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना के क्रम में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि एसएसपी बरिन्दरजीत सिंह के आदेशानुसार आज मंगलवार को स्थानीय कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जसपुर क्षेत्र के समस्त बैंकट हॉल संचालकों, स्कूल कॉलेज संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों के चुनिंदा लोगों को बुलाकर ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पाठ पढ़ाया गया।
कोतवाल जेएस देउपा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के बैंकट हॉल, संस्था, धार्मिक स्थलों एवं अन्य लोगों को मिलाकर स्थानीय कोतवाली में आज मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें सभी को ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु आगाह किया गया है। कोतवाल ने बताया कि सभी को मौखिक एवं लिखित रूप से आदेशित कर दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रति कोई कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर सभी जसपुर क्षेत्र के वेंकट हॉल स्वामी एवं संचालक, धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु, संस्थाओं आदि से ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन करने की अपील की गई है।
जसपुर कोतवाल ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसके उल्लंघन के लिए जुर्माना भी वसूला जाएगा। मौके पर कानून का उल्लंघन करने को लेकर व्यक्ति विशेष पर अतिरिक्त कार्यवाही भी की जाएगी। कोतवाल ने सभी से कानून के दायरे में रहकर काम करने एवं सहयोग की अपील की है