न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे से अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी की हकदार होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Government) ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र व अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए, जहां इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था।
इस तरह के मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। जिसके बाद योगी सरकार (Yogi Government) ने मामले का संज्ञान लिया और पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (12वां संशोधन) नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। योगी सरकार (Yogi Government) के इस फैसले के बाद प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर पअपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन करके विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र कर दिया गया है।
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