उत्तराखंड मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी

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उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब मंत्रियों को महीने के 60 हजार रुपये की बजाय 90 हजार रुपये तक यात्रा भत्ता मिलेगा। यह आदेश 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया गया।

शासन ने बताया कि यह संशोधन उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में किया गया है और इसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है। नए नियम के तहत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री सहित सभी मंत्री, उत्तराखंड या भारत के भीतर पदेन दायित्वों के निर्वहन के लिए होने वाली यात्राओं पर अब महीने के अधिकतम 90 हजार रुपये तक का खर्च दावा कर सकते हैं।

इससे पहले मंत्रियों को प्रति माह केवल 60 हजार रुपये ही यात्रा भत्ते के रूप में मिलते थे। नए आदेश के अनुसार प्रत्येक मंत्री को 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी मिली है।

सरकार का कहना है कि यह कदम मंत्रियों को पदेन दायित्वों के निर्वहन में सुविधा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि, राज्य की लगातार चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के बीच इस बढ़ोतरी ने विपक्ष और आमजन में चर्चा छेड़ दी है।