न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ग्राहकों के लिए भुगतान के नियमों में अहम बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, पीएनबी 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system- PPS) लागू कर रहा है। इसके तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक भुगतान (Cheque payment) नहीं होगा। नियम के मुताबिक, ऐसा नहीं होने पर चेक लौटा दिया जाएगा।
10 लाख या ज्यादा के चेक होने पर ही पीपीएस जरूरी
पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली लागू हो जाएगी। इसके बाद अगर ग्राहक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा राशि का चेक जारी करते हैं तो पीपीएस (PPS) कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। पीएनबी ने कहा है कि ग्राहक 1800-103-2222 या 1800-180-2222 पर कॉल कर पीपीएस (PPS) की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं, ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in के जरिये भी पूरी जानकारी जुटा सकते हैं।
धोखाधड़ी रोकेगा पीपीएस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड पकड़ने वाले टूल पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को 1 जनवरी 2022 से लागू करने का निर्देश दिया था। अब तक इसे कई बैंक लागू कर चुके हैं। पीपीएस की मदद से चेक पेमेंट सुरक्षित होगा। वहीं क्लियरेंस में कम समय लगेगा। चेक को लेकर आपको जगह-जगह भटकना नहीं पड़ेगा। पीपीएस के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या एटीएम से बैंक को चेक की डिटेल देनी होगी। जब चेक बैंक पहुंचेगा तो अकाउंट होल्डर की तरफ से दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर चेक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि पीपीएस कंफर्मेशन नहीं होने पर चेक लौटा दिया जाएगा।
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