दुष्कर्म के आरोप में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल । रेप के आरोप में फंसे अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट सीट से विधायक महेश नेगी (MLA Mahesh Negi) को आज बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने विधायक नेगी (MLA Mahesh Negi) को देहरादून सीजेएम कोर्ट से उनका डीएनए सैंपल लेने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल शपथपत्र में मामले के विवेचक द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट की जानकारी दी गई। बताया गया कि विधायक (MLA Mahesh Negi) व उनकी पत्नी के खिलाफ किसी तरह का अपराध नहीं पाया गया है। इसके बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने सरकार के शपथपत्र के आधार पर विधायक की याचिका निस्तारित कर दी।

पीड़ित महिला की याचिका पर मांगा जवाब

इधर विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाले महिला की पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने सरकार व विधायक महेश नेगी (MLA Mahesh Negi) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई एक महीने बाद 13 जनवरी को होगी। पीड़िता की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि नेगी (MLA Mahesh Negi) की डीएनए जांच कराई जाए, वे ही मेरी बेटी के पिता है। पीड़िता ने छह सितम्बर 2020 को नेहरू कालोनी देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। अब नेगी व उनकी पत्नी रीता उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले जांच कर रहे दो आइओ को भी सरकार ने बदल दिया है, इसलिए कि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपात रवैया अपना रही है। देहरादून सीजेएम कोर्ट ने दिसंबर 2020 को आदेश पारित कर विधायक को डीएनए सेंपल लेने के लिए तलब किया था। निचली अदालत के आदेश को विधायक द्वारा याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

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