दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हाईकोर्ट उत्तराखंड द्वारा की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इससे कोश्यारी को बड़ी राहत मिली है। भगत सिंह कोश्यारी समेत उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट ने आवंटित बंगलों को फिजूलखर्ची मानते हुए सभी मुख्यमंत्रियों को उनके बंगलों का किराया जमा करने के आदेश दिए थे। कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यह पैसा जमा भी करवा दिया था, मगर भगत सिंह कोश्यारी ने यह धनराशि जमा नहीं कराई थी। इसे अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट ने कोश्यारी को नोटिस भेजकर उनका पक्ष रखने का आदेश दिया। मगर कोश्यारी की ओर से तय समयावधि तक भी कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी थी।
इसके खिलाफ कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कोश्यारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक लगा दी।
कोश्यारी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के अवमानना मामले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से यह मिली राहत
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