देहरादून : देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश की सरकारें अलर्ट होती जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी निजी व सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए घर पर ही सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनको स्कूल बनाने के लिए किसी हाल में बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने निदेशक शिक्षा को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर को देखते हुए विद्यालयों में शिक्षण कार्य ऑनलाइन कराया जाएगा। संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल संचालक शिक्षकों को विद्यालय बुलाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यह गलत है, शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराने के लिए घर पर ही स्कूल प्रबंधन घर ही सुविधा उपलब्ध कराए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो कोविड-19 अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।