नई दिल्ली। कोरोना के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहेगा आैर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का लागू रहेगा।
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही लोगों के संक्रमित होने की दर भी बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गयी है। सोमवार को ही 3,548 नए मामले सामने आए, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। इससे अब मरने वालों की संख्या बढ़ कर 11,096 पर पहुंच गयी।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध, इन्हें मिलेगी छूट
- ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
- जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
- राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।
- वैलिड टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
- जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी।
- दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर।
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