न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं ( voter card can be made only at the age of 17)। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।
इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके ( voter card can be made only at the age of 17)।
आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में तीन बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा।इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टिर किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाएगा। वोटर लिस्ट 2023 के लिए इस समय संशोधन किया जा रहा है। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 के तक 18 साल का हो रहा है वो भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए एक अग्रिम आवेदन पत्र प्रकाशन की अंतिम तारीख से पहले जमा कर सकता है।
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