न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। भारत में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट है। हर महीने उनकी सैलरी का कुछ अंश कटकर उनके पीएफ खाते में जुड़ता रहता है। प्रोविडेंट फंड की शुरुआत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। इसी कड़ी में पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना (Epfo account nominee) है।
पीएफ खाताधारकों को 31 दिसंबर से पहले उनके पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपको ईपीएफओ से मिलने वाला 7 लाख रुपये तक का लाभ नहीं मिल पाएगा। पीएफ खाते के साथ नॉमिनी को एड नहीं करने पर आपको कई तरह की दिकक्तों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये जरूरी काम जल्द से जल्द 31 दिसंबर से पहले करा लेना चाहिए। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में विस्तार से, जिसे फॉलो करके आप अपने पीएफ खाते से नॉमिनी (Epfo account nominee) को एड कर सकते हैं।
पीएफ खाताधारकों के साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी होने की स्थिति में उनके द्वारा तय किए गए नॉमिनी (Epfo account nominee) को बीमा कवर और पेंशन के लाभ मिलते हैं। ऐसे में ईपीएफओ की इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको जल्द से जल्द नॉमिनी (Epfo account nominee) को अपने खाते में जुड़वा लेना चाहिए। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
आपको करना होगा ये काम
खाते में नॉमिनी (Epfo account nominee) को एड करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद अपने यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज पर आपको मैनेज के सेक्शन पर जाना है। वहां आपको ई-नॉमिनेशन का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। नॉमिनी को पीएफ खाते में एड करने के लिए एैड न्यू के विकल्प का चयन करें। अब आपको सेव फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन का चयन करना है। इसके बाद आपके पीएफ खाते में सफलतापूर्वक नॉमिनी को एड कर लिया जाएगा।
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