नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। उसने कहा है कि अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।
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जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने बुधवार को यह फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया, जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात कही गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मास्क सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है। वैज्ञानिक और सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है। चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं। जस्टिस प्रतिभा ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा, इसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2020 में आदेश जारी किया था कि निजी और ऑफिस दोनों वाहन में अकेले होने पर भी मास्क लगाना होगा। कोविड से बचाव के लिए यह उपाय कारगर है।


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