नैनीताल : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से जमानत मांगी है। इस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से 28 अक्टूबर तक जमानत को लेकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। विदित रहे कि मधुमति हत्याकांड में आरोपित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस पर अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा कर कहा है अभी तक सजा के दौरान उनका व्यवहार कानून अनुपालन के दायरे में रहते हुए अनुशासित रहा है। लिहाजा उनके इस पक्ष पर विचार करते हुए जमानत दी जाए।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणी की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें उन्होंने जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है। कहा है कि उनको उनको जेल में रहते हुए सत्रह अठारह साल से ज्यादा का समय हो गया है, उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है ।उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखण्ड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशाशन गोरखपुर के माध्यम से बाकी की सजा माफ करने के लिए पत्राचार किया लेकिन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नही की जबकि न्यायालय ने इस पर निर्णय लेने को कहा था लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। सेशन कोर्ट देहरादून ने 2004 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद अभियुक्त देहरादून , हरिद्वार व गोरखपुर जेल में रहे।