देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर अब नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत तीर्थयात्री अगर निर्धारित तिथि को चारधाम नहीं पहुंच रहे हैं ताे उनकी जगह पर अन्य पंजीकृत तीर्थयात्रियों को मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड शासन के धर्मस्व विभाग में सचिव हरिचंद्र सेमवाल और अनुसचिव प्रेम सिंह राणा ने यह नया आदेश जारी किया है।
अभी तक की एसओपी के अनुसार श्री बदरीनाथ धाम के लिए 1000, श्री केदारनाथ के लिए 800, श्री गंगोत्री के लिए 600 और श्री यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्री प्रतिदिन पहुंच सकते हैं। शासन का कहना है कि 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in में पंजीकृत तीर्थयात्रियों में से प्रतिदिन कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसलिए अब यह संख्या निर्धारित कर नया आदेश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार जो पंजीकृत तीर्थयात्री निर्धारित तिथि को उत्तराखंड चारधाम नहीं पहुंच रहे हैं, उनके स्थान पर अन्य पंजीकृत तीर्थयात्री चारधामों में दर्शन को जा सकेंगे।
टैक्सी चालकों की बढ़ी मुसीबत
हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार, शासन की ओर से चारधाम यात्रा बेशक शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार शासन की ओर से चारों धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने की वजह से न सिर्फ तीर्थयात्रियों वरन बस और टैक्सी संचालकों के भी सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। तीर्थयात्रियों में तमाम ऐसे हैं जो ट्रेनों से हरिद्वार, ऋषिकेश तो पहुंच गए, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं करा पाने की वजह से उन्होंने बसों और टैक्सी की बुकिंग निरस्त करा दी। तीर्थयात्रियों के इस कदम ने चारधाम यात्रा के लिए बस और टैक्सी संचालित करने वाले संचालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
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