हल्द्वानी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने ज्योति अधिकारी जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें जमानत दे दी। यह मामला हल्द्वानी और पूरे उत्तराखंड में काफी सुर्खियों में रहा।
ज्योति अधिकारी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं या उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुँचाना नहीं था। अधिवक्ताओं ने यह भी आश्वासन दिया कि अब ज्योति अधिकारी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे अदालत या कानून की गरिमा को नुकसान पहुंचे।
दरअसल, ज्योति अधिकारी के खिलाफ जूही चुफाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और एक कार्यक्रम के दौरान दराती लहराने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की और 8 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।



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