नैनीताल के अशासकीय स्कूल के कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, मिलेगा आठ सालों का बकाया ग्रेड पे

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने मंगलवार को नैनीताल के अशासकीय स्कूल के कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश से कर्मचारियों की बांछें खिल गई है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चार माह के भीतर कर्मचारियों के 2013 से बकाया ग्रेड पे का भुगतान कर दिया जाए।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में खटीमा मनोरथ पांडे व नारायण दत्त पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई। उनका कहना था कि वह नैनीताल के मोहन लाल साह बालिका इंटर काॅलेज में कार्यरत हैं, मगर उनको सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकारी काॅलेजों में तृतीय श्रेणी के कमर्चारियों को ग्रेड पे का भुगतान 2013 से ही किया जा रहा है । याचिककार्ताओ का कहना है कि उनको भी सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान 2013 से दिया जाए। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य के दूसरे कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

हाई कोर्ट ने ये आदेश भले ही नैनीताल के आशासकीय स्कूलों के कर्मचारियों के लिए दिया है, मगर इसका असर दूरगामी पड़ना तय है। इस आदेश के बाद राज्य के अन्य अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारी भी ग्रेड पे की मांग कर सकते हैं। इस आदेश के आधार पर वे कोर्ट भी आ सकते हैं।

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