नैनीताल। हाई कोर्ट ने जूनियर विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की एलटी ग्रेड में 30 फीसद कोटे के तहत पदोन्नति को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इन शिक्षकों की पदोन्नति पुरानी नियमावली के अनुसार ही होगी। यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया के दौरान नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता। साथ ही इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले तीनों याचिकाकर्ताओं को भी काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट का यह आदेश उस समय आया है, जब कुमाऊं मंडल के बेसिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज यानी मंगलवार से जीजीआइसी नैनीताल में शुरू हो रही है।
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जूनियर शिक्षक उमेश उप्रेती, दीपा जोशी व दीपा कालाकोटी ने याचिका दायर कर कहा था कि 2019 में उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक को एलटी के 30 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने भी आवेदन किया था, मगर चयन प्रक्रिया के दौरान जुलाई 2020 में नियमावली में नई शर्र्तें जोड़ दी गईं। इन नियमावली में बदलाव को तीनों शिक्षकों ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अनुसार 2019 में शासनादेश जारी कर एलटी कोर्ट में पदोन्नति के लिए बीएड प्रशिक्षित डिग्री अनिवार्य कर दी गई और बीटीसी प्रशिक्षित अपात्र बना दिए गए। कहा गया कि व्यायाम शिक्षकों के लिए बीपीएड, डीपीएड अनिवार्य कर दिया जबकि व्यायाम रत्न आदि डिग्री वाले शिक्षक एलटी में पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद तीनों याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश दिए। साथ ही साफ किया कि पदोन्नति प्रक्रिया पुरानी नियमावली के अनुसार ही होगी।
करीब एक हजार शिक्षकों ने किया है आवेदन
कुमाऊं में एलटी सहायक वेतनक्रम में पदोन्नति के लिए करीब एक हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिसमें से बीटीसी प्रशिक्षित करीब चार सौ शिक्षकों के आवेदन पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर किए गए हैं। इसी तरह गढ़वाल मंडल में भी बड़ी संख्या में बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर किए गए हैं।
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