न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल
अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, हटवाना या सही कराना चाहते हैं तो डीएम नैनीताल की ओर से संबंधित साइड जारी की गई है, जिसमें आप यह सारी कार्यवाही ऑनलाइन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि जनपद में मतदाता सूचियों के पुर्नरीक्षण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि नए वोटर के लिए फाॅम-6 से करें आवेदन अगर आप एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फाॅर्म-6 भरें। श्री बंसल ने कहा कि साथ ही अपना रंगीन फोटो, वर्तमान निवास एवं आयु के वैध दस्तावेज देने होंगे। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में त्रुटि है तो वह फाॅर्म-8 पर आवेदन करें। उन्होने कहा कि निवास परिवर्तन की दशा में नये पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण हेतु भी यह फाॅर्म भरना होगा।
श्री बंसल ने कहा कि मृत्यु/सामान्य निवास स्थान/पते में परिवर्तन के चलते अगर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने है तो इसके लिए फाॅर्म-7 भरना होगा। उन्होने बताया सभी फाॅर्म www.eci.gov.in, voterportal.eci.gov.in ; www.ceo.uk.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है। इसके साथ ही www.nvsp.in ; voterportal.eci.gov.in पर वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना तथा अपने और परिवार के सदस्यों का नाम चेक करने के साथ ही उपयुक्त फाॅर्म पर आॅनलाइन आवेदन भी कर सकते है। इस कार्य के लिए तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है।