न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए भारतीय सेना (Indian Army) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आदेश का पालन करने का भरोसा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सेना (Indian Army) में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और उन्हें भी पुरुषों की तरह परमानेंट कमीशन (Permanent Commission) दिया जाए। इसके बाद सेना (Indian Army) ने कई महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया था लेकिन कुछ को नहीं दिया गया था। ऐसी 71 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के आदेश की अवमानना की बात कही थी।
महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सेना (Indian Army) को अवमानना चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है। केंद्र ने कहा कि सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।
केंद्र ने शीर्ष कोर्ट से वादा किया कि उन 11 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर शीर्घ निर्णय लिया जाएगा, जिन्होंने स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। अक्टूबर में भारतीय सेना ने 39 महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन प्रदान किया था। सेना (Indian Army) के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर को सात कार्यदिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था।
22 अक्टूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवामुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से सात को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है।
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