न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल।
चार बच्चों की मां से उसका सगा जीजा बलात्कार करता था, और सगी दीदी पति का साथ देती थी। दोनों दीदी-जीजा विवाहिता का पति से तलाक कराने की धमकी देते थे। किसी तरह पीड़िता ने अपने पति को पूरी जानकारी देकर अपने जीजा व बहन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई। मजबूर होकर जीजा ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। लेकिन जल्द ही न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र भी दे दिया। अब न्यायालय ने आरोपित जीजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
बुधवार को आरोपित जीजा हाफिज पुत्र सद्दीक हुसैन निवासी इंद्रा नगर वार्ड 14, बरसाती नाला बनभूलपुरा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत को बताया कि काबुल का बगीचा इंद्रा नगर वनभूलपुरा निवासी पीड़िता की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से 12 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके अपने पति से दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। पीड़िता अक्सर अपनी बहन के पास रहने जाती थी। लगभग 6 माह पूर्व एक दिन बहन की अनुपस्थिति में जीजा ने उससे जबर्दस्ती बलात्कार कर दिया और वीडियो बना ली। साथ ही वीडियो वायरल करने व बहन को तलाक देने की धमकी देकर किसी को न बताने को कहा। यह बात पीड़िता ने अपनी दीदी को बताई तो उसने भी अपने पति द्वारा तलाक दे दिए जाने का भय दिखाते हुए किसी को न बताने का कहा और उधर जीजा बार-बार दीदी के जरिए उसे बुलाकर बलात्कार करता रहता था। हद हो जाने पर पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बताई तो दीदी-जीजा उसके पति से उसका तलाक कराने की धमकी देने लगे। इस मामले में गत 5 अक्टूबर को आरोपित हाफिज ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। मामले में पीड़िता के साथ ही उसकी दीदी की गवाही में आरोपों की पुष्टि होने पर अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।