उत्तराखंड में शासन स्तर ने बड़ी खबर सामने आई है। शासन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। शासन ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) एवं शासनादेश संख्या 183994/XXX(2)/2024/e-33080 के तहत विभिन्न प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35,400-1,12,400, लेवल-6) कर्मियों का समान पद और वेतनमान में पारस्परिक स्थानान्तरण किया है।
यह तबादले संबंधित कर्मियों के अनुरोध पर उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में निजी व्यय पर किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानान्तरित कर्मियों को इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, सभी स्थानान्तरित कर्मियों को एक सप्ताह के भीतर नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

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