न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर नया नियम (New rule to deposit and withdrawal of money in the bank) लागू किया है, जो 26 मई से प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता खोलने के लिए भी यह नियम लागू किया गया है। सरकार ने इन दोनों कार्यों के लिए आधार या पैन कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है।
अब 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर यह नियम (New rule to deposit and withdrawal of money in the bank) लागू होगा। सीबीडीटी ने 10 मई को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा। जानकारों का मानना है कि इससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान देकर काम निपटा सकता है। इससे लेनदेन (New rule to deposit and withdrawal of money in the bank) के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रखना सरल हो जाएगा। इससे सरकार को वित्तीय प्रणाली में कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से संदिग्ध जमा व निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी। अभी तक आयकर से जुड़े कार्यों के लिए ही आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल होता रहा है, मगर अब अपने खातों में भी 20 लाख रुपये से अधिक की राशि के लेनदेन (New rule to deposit and withdrawal of money in the bank) पर भी आधार और पैन की अनिवार्यता कर दी गई है।
ऐसे ही लेटेस्ट व रोचक खबरें तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए हमसे जुड़ें
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।