योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

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# non-bailable warrant to Dr. Sanjay Nishad
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न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर के सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है ( non-bailable warrant to Dr. Sanjay Nishad)। सीजेएम जगन्नाथ ने गाेरखपुर की शाहपुर पुलिस को आदेश दिया है कि वह डॉ. संजय निषाद को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे।

मामला सात जून 2015 का है। सरकारी नौकरी में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के कसरवल में आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इसी बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप लगा कि पुलिस की गोली से मौत हुई थी। इससे आंदोलन उग्र हो गया। आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए और उसकी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

इस घटना में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में तत्कालीन सहजनवां थानाध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद सहित कई लोगों के खिलाफ बलवा आगजनी, तोड़फोड़ और सेवन सीएलए की धारा में केस दर्ज कराया था। तहरीर में लिखा था कि डॉ. संजय निषाद ने भीड़ को भड़काकर बवाल कराया था। मामले में नामजद डॉ. संजय ने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेजे गए थे। 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए।

यह मामला सीजेएम कोर्ट में अब भी विचाराधीन है। अब सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी करके डॉ. संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है ( non-bailable warrant to Dr. Sanjay Nishad)। इसी मामले में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने भी कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया था। डॉ. संजय का आरोप था कि सपा सरकार ने जानबूझकर विवाद कराया और निषाद समाज को निशाना बनाया।

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