न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति-पत्नी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पति, पत्नी से छुटकारा पाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसकी पत्नी पुरुष है। उसका प्राइवेट पार्ट पुरुष (private part of wife) का है। पति ने आरोप लगाया है कि ससुर ने उसे धोखा दिया और शादी करा दी। मैं उसके साथ नहीं रह सकता।
जानकारी के मुताबिक, पति ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ससुर और पत्नी पर कानूनी केस चलना चाहिए। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने की स्वीकृति दे दी है। पति के वकील ने उसके ससुर, पत्नी और मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। सभी पक्षकारों से डेढ़ महीने में जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पति ने मामले को हाईकोर्ट में उठाया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने जून 2021 में फैसला भी दिया था। इस फैसले से जब पति संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में एक वकील का कहना था कि मेडिकल से इस बात के पूरे साक्ष्य हैं कि पत्नी को महिला नहीं कहा जा सकता (private part of wife)।
शख्स ने कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की, उससे पता चला कि उसकी पत्नी का प्राइवेट पार्ट पुरुष का है। उसके वकील का कहना है कि यह अपराध आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध है। युवक को पुरुष से शादी कराकर ठगा गया है। महिला अपने प्राइवेट पार्ट (private part of wife) के बारे में जानती थी।
इससे पहले मई 2019 में ग्वालियर के मजिस्ट्रेट ने पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप का संज्ञान लिया था। शादी 2016 में हुई थी। पति ने कहा था कि पत्नी के पास पुरुष जननांग (private part of wife) है, इसलिए वह शारीरिक रूप से उपभोग करने में अक्षम है। अगस्त 2017 में, पीड़ित पति शख्स ने पत्नी और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया था। इधर, पत्नी ने पति के खिलाफ 498ए (क्रूरता) के तहत केस भी फाइल कराया है।
याचिकाकर्ता पति की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी का बीमारी से निधन हो गया था। पहली पत्नी से उसके दो बच्चे भी हैं। बच्चों की देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी के पिता ही यह रिश्ता लेकर आए थे लेकिन शादी के बाद उजागर हुआ कि जिससे दूसरी शादी हुई वह महिला नहीं, पुरुष है।
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