न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। आज से बैंक और डाकघरों में जमा और निकासी का नियम बदल गया है। अब एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर आपको पैन या आधार कार्ड भी दिखाना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।
वैसे अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। जिस पर पैन या आधार की जरूरत हो। इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था। हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था।
इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करना है। यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा। इसी के साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है।
जानकारों का मानना है कि इस नए नियम के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी। सालाना विवरण (एआईएस) और टीडीएस के सेक्शन 194 एन के जरिये सरकार पहले से ही इसे ट्रैक कर रही है। पर अब बहुत ही आसानी से नकदी के लेन-देन का पता लगाया जा सकेगा।