देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में पेट्रोल पंप खोलने की राह आसान बनाने जा रही है। शहरी विकास विभाग इसके लिए अपनी नीति में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है।
अभी पेट्रोल पंप खोलने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो उस जमीन की सड़क से दूरी 300 मीटर होनी चाहिए और दूसरा जिस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है, उसके सर्किल रेट के हिसाब से कुल मूल्य का 75 प्रतिशत कंवर्जेशन शुल्क देना होता है। इन नियमों की वजह से आज भी प्रदेश में कई दूरस्थ इलाकों तक पेट्रोल पंप नहीं खुल पाए हैं। शहरी विकास विभाग इन नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसके तहत दोनों ही शर्तों में राहत दी जा सकती है।
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