न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। राज्य में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जांच अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूबे में 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (clinical establishment act) की परिधि से बाहर रखने के लिये कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निजी अस्पतालों, क्लीनिकों एवं जांच केन्द्रों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि निजी अस्पतालों की मनमानी व मरीजों के शोषण पर रोक लगाई जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों और निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित एम्बुलेंस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाएगी। राज्य में 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (clinical establishment act) की परिधि से बाहर रखने के लिये कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। एक्ट में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर संशोधन किया जाएगा।
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