उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी बीच, राज्य सरकार ने पहले और दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए 24 जुलाई (गुरुवार) और 28 जुलाई (सोमवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश हरिद्वार जनपद को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा।
शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन विकासखंडों में इन तिथियों को मतदान निर्धारित है, वहां के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध-सरकारी निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों और कारीगरों को मतदान के लिए यह अवकाश प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश सवेतन रहेगा, यानी कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। हरिद्वार जनपद को इस आदेश से बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित नहीं किए जा रहे हैं।