लखनऊ। प्रदेश की 58,189 ग्राम सचिवालयों का कामकाज सरकार पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर की तैनाती करने की जाएगी, मगर यहां इस चयन प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने इन पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी है, उसमें उसने कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को नजरंदाज कर दिया है।
सरकार ने 25 जुलाई को जारी शासनादेश में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन के लिए तीन प्रमुख अर्हताएं तय की हैं। पहला, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु एक जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। इसमें कहीं भी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अर्हता का जिक्र नहीं किया गया है।
शासनादेश में इस पद के कार्य व दायित्व का भी विस्तार से विवरण दिया गया है। इसमें इस तरह के कार्य शामिल हैं जिनका क्रियान्वयन कंप्यूटर से जुड़ी अच्छी जानकारी रखने वाले कर्मी ही कर सकते हैं। ऐसे में इस कार्य के लिए नियुक्त होने वाले कार्मिक बिना कंप्यूटर ज्ञान ग्राम सचिवालय के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो पाएगा, इस पर संदेह जताया जा रहा है।
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए सीसीसी अनिवार्य किए जाने की बात थी। अब यह कैसे छूटा है, इसकी जांच कराई जाएगी।
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