उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
इस संबंध में शासन की ओर से मंगलवार को औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री कार्यालय से गत शुक्रवार को मंजूरी मिल चुकी थी। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए बकाया डीए का भुगतान नगद किया जाएगा। इसका लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी नियमित राजकीय कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।
हालांकि यह आदेश तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इन संवर्गों के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
राज्य सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों ने सराहा है और इसे महंगाई के दौर में एक राहतकारी कदम बताया है।



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