देहरादून : उत्तराखंड में अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैैं तो उनके लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है।
राजकीय सेवारत पति और पत्नी को अब एक ही स्थान पर कार्य करने और एक ही आवास पर रहने के बावजूद अलग-अलग मकान किराया भत्ता मिलेगा। अभी तक किसी एक को ही मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था। यह नई व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। सरकार का कर्मचारियों के लिए यह नववर्ष का गिफ्ट माना जा रहा है।
सरकारी कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों की भांति उनको भी अलग-अलग मकान किराया भत्ता दिया जाए। लेकिन हर बार कर्मचारियों को आश्वासन की घुट्टïी पिला दी जाती थी। चूुनाव की दहलीज पर खड़े राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों की यह बड़ी इच्छा भी पूरी कर दी है।
वित्त सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव व प्रभारी सचिव को आदेश जारी कर दिए। इससे पहले राजकीय सेवारत पति व पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने और एक ही आवास में रहने पर अलग-अलग मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं था। मकान किराया भत्ता किसी एक को ही नियमानुसार मिलता था।
शासनादेश के अनुसार सरकारी सेवारत पति व पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनाती और एक ही किराये अथवा अपने आवास में रहने पर अलग-अलग अनुमन्य मकान किराया भत्ता मिलेगा। दोनों में से किसी को भी सरकारी आवास आवंटित नहीं होना चाहिए। साथ में मकान किराया भत्ता पाने के लिए दोनों के लिए ही पात्रता शर्तें पूरी करना आवश्यक है।