न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली के ओवर बिलिंग की शिकायतें दूर कर एकमुश्त समाधान योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ 31 जनवरी तक के बकाये पर 1०० प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा।
राज्य के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता को 31 जनवरी 2०21 तक के बकाये पर 1०० प्रतिशत सरचार्ज माफी दी जा रही है। योजना का लाभ लेने का यह अंतिम अवसर है। सिर्फ नौ दिन शेष हैं। उपभोक्ता आज ही पंजीकरण करायें और 31 मार्च तक पूरा बकाया जमा कर ब्याज माफी का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ब्याज में छूट दिये जाने की इस योजना की तिथि को 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गयी है। कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना की शुरूआत ०1 मार्च को की गयी थी। 31 मार्च तक पंजीकरण कराने व तय समय में बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का 31 जनवरी तक का सरचार्ज माफ किया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ओवर बिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो, उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। सभी डिसकॉम्स के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें तथा चेयरमैन यूपीपीसीएल इसकी सघन निगरानी करें। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की प्रगति बहुत धीमी है। डोर नॉक कर लाभ लेने के लिए बकायेदारों को प्रेरित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि एमडी यूपीपीसीएल, सभी डिस्कॉम की सतत निगरानी करें और चेयरमैन यूपीपीसीएल योजना के प्रगति की सतत समीक्षा करें।
शर्मा ने कहा कि एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने एसडीओ/एक्सईएन कायार्लय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।