फिर उत्तराखंड आ रहे केजरीवाल, कुमाऊं के इस शहर में करेंगे जनसभा

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न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal visit) 11 दिसंबर को फिर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal visit) ऊधमसिंह नगर के काशीपुर आएंगे। वहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में वह बड़ी घोषणा कर सकते हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली के मुताबिक, केजरीवाल (Arvind Kejriwal visit) का उत्तराखंड में यह पांचवा दौरा होगा। इस दौरे में वह काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश की जनता के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी एक विशाल जनसभा भी होगी। केजरीवाल (Arvind Kejriwal visit)के इस दौरे के लिए आप तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे (Arvind Kejriwal visit) को लेकर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं।

आप प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 21 साल हो गए, लेकिन उत्तराखंड शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का प्रदेश नहीं बन पाया। अब प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा की असलियत जान चुकी है और दोनों ही दलों से जनता मुक्ति चाहती है। आज प्रदेश की जनता का आप पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। आप के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को आप की नीतियों से अवगत करा रहे हैं।

एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सक्रियता बढ़ा रही है। वहीं, पार्टी के मुफ्त की बिजली देने जैसे वादों के लिए उसे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में देहरादून के विकासनगर निवासी व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका में केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। इसमें शर्त रखी गई है कि पहले उन्हें पार्टी की ओर से जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड काल करना है। फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है । यह कार्ड सदस्यों को संभाल कर रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी ।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है आम आदमी पार्टी की ओर से लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का न तो कोई लिखित पत्र सरकार को दिया और न ही इनकी सरकार है। इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और जनता को गुमराह करने वाला है। इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में आदर्श आचार संहिता कमीशन बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वह इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड देना जनता के साथ धोखा है। यह तो सरकार का काम है।

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