नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छह व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित गुंडा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है, जबकि दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है।
जिन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त की गई है, उनमें शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा), विजय शर्मा (थाना रामनगर), लखन भोला (थाना बनभूलपुरा), विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर), आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर) और अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं) शामिल हैं। पुलिस आख्या के अनुसार इन सभी की वर्तमान गतिविधियां सामान्य पाई गईं और उनसे सार्वजनिक शांति को कोई तत्काल खतरा नहीं है।
वहीं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा तथा नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष रूप से तथ्यों, पुलिस आख्या और मौजूदा हालात के मूल्यांकन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।



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