देहरादून : कोरोना संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पटाखे छोड़ने और बेचने दोनों का समय निर्धारित किया गया है। Dehradun जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से पटाखों की बिक्री के आदेश जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले पटाखे बेचने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। छोड़ने के समय को लेकर जिला प्रशासन ने रात 10:00 बजे तक का टाइम निर्धारित किया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन सख्ती बरतेगा।
जिला प्रशासन का कहना है दिवाली खुशियों का त्योहार है। इसे धूमधाम से मनाएं। डीएम ने फैसला लिया है कि पटाखों की उन्हीं दुकानों को लाइसेंस जारी किया जाएगा जहां फायर ब्रिगेड के पहुंचने की व्यवस्था होगी। अगर किसी ने अग्नि नियंत्रण के बंदोबस्त नहीं किये हैं तो उसको बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। पटाखा बाजार की प्रॉपर मोनिटरिंग होगी, ताकि कोई मनमानी न कर सके।
नियमों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि एक नबम्बर से पहले दुकान खोलने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
दीपावली के दौरान यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के विपरीत भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली-कूंचों में दुकानें खोली तो उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा।
धनतेरस पर 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें दुकानें
धनतेरस को रात 12 बजे तक सर्राफा व अन्य मेटल फर्नीचर की दुकानें खोले रखने का फैसला लिया गया है। सराफा व्यापारियों की मांग पर उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी, एडीएम केके मिश्रा, एसपी सिटी सरिता डोभाल, स्वतंत्र कुमार एसपी देहात, अपूर्वा पांडे संयुक्त मजिस्ट्रेट ऋषिकेश, एसडीएम सदर मनीष कुमार, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार , एसडीएम कालसी सौरभ असवाल, सीओ सिटी शेखर सुयाल , मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र खाती के अलावा व्यापार मंडल के प्रतिनिधि देवेंद्र कुमार अग्रवाल, जुगल किशोर, तरविंदर सिंह, दीपक अग्रवाल, आदित्य मित्तल मौजूद थे।