सहायक अध्यापक की भर्ती की बड़ी खबर, SC/ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीएड के प्राप्त अंकों में मिलेगी 5 प्रतिशत छूट

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। अब इस भर्ती में एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीएड के प्राप्त अंकों में पांच प्रतिशत छूट (Five percent relaxation in recruitment of assistant teacher) दी जाएगी। हाई कोर्ट ने इस बाबत आदेश सुनाया है।

हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) की गाइड लाइन के  प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड समेत स्नातक में 50 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त करने सबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हीं अभ्यर्थियों की यह छूट (relaxation in recruitment of assistant teacher) मिलेगी, जिन्होंने स्नातक व बीएड में 45 से 50 के बीच मे अंक अर्जित किए हों।

हाई कोर्ट ने पूछा ये सवाल

कोर्ट ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में एनसीटीई से पूछा है कि आपने कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत की बाध्यता रखी है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों नही ? इसके पीछे क्या अवधारणा रही है, चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं।

ये था मामला

उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए एनसीटीई व राज्य सरकार ने बीएड और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता रखी है, जो उच्च न्यायलय व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बीएड व स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता (relaxation in recruitment of assistant teacher) को समाप्त करने के आदेश दिए जाएं। याचिकर्ताओ का यह भी कहना था कि बीएड में 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बन सकते हैं, उससे कम अंक करने वाले नहीं। राज्य सरकार ने भी मार्च 2019 में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में यह नियम लागू किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर छूट (relaxation in recruitment of assistant teacher) दी थी।

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