मुंबई। एंटीलिया मामले में एक के बाद एक हो रहे खुलासे से विपक्षियों के सवालाें से घिरी महाराष्ट्र सरकार को अब बांबे हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने डॉ. जयश्री पाटील की याचिका पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। देशमुख पर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे। सीबीआई इसी आरोप की जांच करेगी। कोर्ट ने सीबीआइ को 15 दिन में प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बांबे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी के खंडपीठ ने कहा है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री हैं और उन पर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाएं हैं, उनकी जांच पुलिस निष्पक्ष होकर नहीं कर सकती। ऐसे में सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है। देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देशमुख के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्टोरंट्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस विभाग में ट्रांसपोर्ट-पोस्टिंग को लेकर रिश्वतखोरी के रैकेट में लिप्त थे और इससे संबंधित रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परमवीर सिंह का ये भी आरोप था कि दादरा-नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में बीजेपी नेता का घसीटे जाने के लिए अनिल देशमुख ने उन पर दबाव बनाया था। इसके साथ ही परमवीर सिंह ने अपने तबादले को भी चुनौती दी थी और मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर पुनर्बहाली की मांग की थी।