नैनीताल । हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को दुष्कर्म के आरोप में कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है। भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने दुष्कर्म मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने को लेकर एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 19 जुलाई को सुनवाई की तिथि नियत की है।
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ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार करने को लेकर पहली जुलाई 2021 को थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर जो भी आरोप लगाये गये हैं, वे सब गलत हैं। वह पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 2020 में महिला के खिलाफ उन्होंने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें, उनके पति सहित दो अन्य साथियों को जेल भेज दिया था परन्तु पिछले साल कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन सभी को निचली अदालत ने रिहा कर दिया था । बदले की भावना से जेल से बाहर आने के बाद महिला ने उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया।
जबकि महिला का कहना है कि विधायक ने उनसे कई बार दुराचार किया। आरोप लगाया है कि उन्होंने आश्वस्त किया था कि वह अभी सत्ताधारी दल के विधायक है, पार्टी में एक पद उसे दिला देंगे। जब वह इसकी शिकायत पुलिस से कराने जा रही थी तो इन्होंने थाने के पास से हमको गिरफ्तार करा दिया और तब पुलिस ने हमारी एफआइआर दर्ज नही की। उसके बाद उन्होंने एसएसपी से इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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