उत्तराखंड में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शहरी विकास निदेशालय द्वारा 14 दिसंबर को जारी की गई आरक्षण सूची के बाद आपत्तियों के निस्तारण के बाद राज्य सरकार ने अब फाइनल लिस्ट जारी की है।
इस फाइनल लिस्ट के तहत, श्रीनगर नगर निगम की मेयर की सीट, जो पहले सामान्य (अनारक्षित) थी, अब महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं, अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर की सीट, जो पहले महिला के लिए आरक्षित थी, अब अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, हल्द्वानी नगर निगम की मेयर की सीट, जो पहले ओबीसी के लिए आरक्षित थी, अब सामान्य कर दी गई है।
आधिकारिक अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान होंगे, जो उस नगरपालिका के कुल स्थानों के अनुपात में होंगे। इसके अलावा, आरक्षित स्थानों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
इस व्यवस्था के तहत, नगर निगमों के प्रमुख पदों का आरक्षण और आवंटन उच्चतम न्यायालय के आदेश (10 मई 2022) और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) के तहत गठित समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
अब तक जारी आरक्षण लिस्ट में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
नगर निगम देहरादून – अनारक्षित