उत्तराखंड शासन से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत के अवसान के बाद प्रशासक की नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया है।
यह कदम प्रमुख, क्षेत्र पंचायत संघ, उत्तराखंड के ज्ञापन (03.12.2024) और प्रदेश प्रधान संगठन, उत्तराखंड के ज्ञापन (04.12.2024) के आधार पर, मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के पालन में उठाया गया है। इस निर्णय के तहत, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
युगल किशोर पंत, अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन (अध्यक्ष)
निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड (सदस्य)
हिमानी जोशी पेटवाल, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड (सदस्य)
यह समिति उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित मामले का परीक्षण करेगी और 9 दिसंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट (साक्ष्य सहित) संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेगी, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।