Covid curfew : उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ आने वालों को अब जरूरी नहीं आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, जारी एसओपी में सरकार ने दीं कई बड़ी छूट

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देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में फिर नई s.o.p. जारी कर दी है। इसके तहत कई बड़ी रियायतें दी गई हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए अब rt-pcr की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। सरकार ने व्यापारियों की मांग का भी ध्यान रखते हुए बाजार खोलने का समय शाम 7:00 बजे से बढ़ाकर रात 9:00 बजे तक कर दिया है। इसके अलावा बंद पड़े जिम, खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों को भी 50 पीस क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है।

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन में कई और रियायत के साथ कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते आगे बढ़ाया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में बाजार खुलने का समय सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक कर दिया गया है। पहले सुबह आठ से शाम सात बजे तक खुल रहे थे बाजार। वाटर पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हवाई यातायात में भी छूट दी गई है। जिन व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं, उन्हें हवाई मार्ग से उत्तराखंड आने की अनुमति दी गई है। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।