न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भेज दी है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है।
आज दोपहर बाद राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि रांची पहुंचने के बाद वह कभी भी चुनाव आयोग की सिफारिश से राज्य की जनता को अवगत करा सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले का सभी को इंतजार है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) से जुड़े खनन लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, जिसके बाद मामला राजभवन ने चुनाव आयोग को रेफर कर दिया था। आयोग में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई थी। चुनाव आयोग में 18 अगस्त को दलील पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अब आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेजी है।
यह है मामला
खनन लीज मामले में बीजेपी के डेलिगेशन ने फरवरी 2022 में शिकायत की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। सोरेन पर रांची के अनगड़ा में अपने नाम से खनन पट्टा लेने का आरोप लगाया गया था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9(ए) के तहत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। आयोग ने अपनी राय दे दी है।
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