उत्तराखंड में जनभावनाओं के मद्देनजर कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इस क्रम में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बसंल ने चकराता रोड स्थित Your Daily Basket Departmental Store का विदेशी मदिरा और वाइन की फुटकर बिक्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह लाइसेंस आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 के तहत निरस्त किया गया है, और जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय उस सुनवाई के आधार पर लिया गया, जिसमें ग्राम सुद्वोवाला के पास स्थित वाइन शॉप के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि इस दुकान के कारण आस-पास स्थित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं, और आसपास के लोग भी परेशान हैं। लंबे समय से महिला और बुजुर्ग लोग इस दुकान को बंद करने के लिए धरने पर बैठे थे, और डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी है और प्रशासन पर उनका विश्वास बढ़ा है।
सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वाइन शॉप के लिए चकराता रोड पर लाइसेंस लिया गया था, जबकि दुकान भाउवाला रोड पर स्थित है, जो मानकों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा सकते हैं। वहीं, दूसरे पक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं और दुकान जहां स्थित है, वह संपत्ति कमर्शियल है और एमडीडीए से स्वीकृत है।
डीएम ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय रिपोर्ट और तथ्यों की जांच की, और फिर अपना सख्त फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विधायक भी इस मुद्दे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ डीएम से मुलाकात कर चुके थे। डीएम का यह कदम ग्रामीणों की लामबंद लड़ाई के बाद आया है, जो लंबे समय से इस दुकान के खिलाफ विरोध जता रहे थे।