बच्चों की स्कूल फीस को लेकर सरकार के नए आदेश, जानिए अब क्या कहा

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देहरादून। स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर है। सरकार ने कहा है कि स्कूल खुलने वाले हैं ऐसे में अभिवावकों को पूर्व की तरह की फीस का भुगतान करना होगा। कक्षाओं में शिक्षण कार्य होगा तो अभिभावकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा कार्य पर ही स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस देने का प्रावधान है।

उत्तराखंड की शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी आदेश में बताया कि 10 व 12वीं के क्लास को भौतिक रूप से संचालित करने की छूट दे दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण कार्य पर ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए गए थे। अब चूंकि स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में अभिभावकों से स्कूल प्रबंधन पूर्व की भांति अपनी फीस ले सकेंगे। सरकार ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि शिक्षण कार्य को सुचारू रखने में सहयोग करें। फीस का भुगतान अभिभावकों को सुविधानुसार जमा करने के लिए शिक्षण संस्थान निर्णय लेंगे।