ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सुनवाई करने से रोका, दिया ये आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Gyanvapi case hearing in Supreme Court) हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अब इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी।

दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे 20 मई तक मामले में सुनवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Gyanvapi case hearing in Supreme Court) ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक हम कल मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक वाराणसी की निचली अदालत सुनवाई न करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और इस मामले की कल सुनवाई करने की अपील की थी। वहीं, मस्जिद कमेटी की तरफ से आज ही मामले की सुनवाई की अपील की गई थी।

कोर्ट में दाखिल हुई सर्वे रिपोर्ट

वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 15, 16 और 17 मई को की गई सर्वे और वीडियोग्राफी की 15 पन्नों की रिपोर्ट भी जज को सौंप दी है। आज ही कोर्ट इस मामले से जुड़े दो अर्जियों पर भी सुनवाई करने वाला था। वाराणसी सिविल कोर्ट में जिन दो अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, उसमें पहला तो महिला वादियों का है जिसमें उन्होंने नंदी के सामने स्थित वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ने और उसके नीचे के तहखाने को तोड़कर कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी अर्जी सरकारी वक्ली महेंद्र प्रसाद पांडेय की है जिसमें वजूखाने के सील होने से नमाजियों को होने वाली दिक्कत और तालाब में मछलिओं के जीवन पर संकट को लेकर है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया है तो ऐसे में वाराणसी की निचली अदालत में आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है।

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