अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आ रहे हैं तो जान लें यह नियम, जिला प्रशासन ने जारी किए हैं सख्त निर्देश

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देहरादून। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों पर पूरी सख्ती बरत रही है। वह किसी भी काम से उत्तराखंड आ रहे हैं तो उन्हें कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। अब सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आप अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार आ रहे हैं तो भी अपनी कोविड जांच की 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूर लाएं। यदि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और प्रमाणपत्र है तो निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हरिद्वार आने के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य होगा। इसे लेकर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने भी मंगलवार को एसओपी जारी कर दी है। एसपीओ छह अगस्त की सुबह छह बजे तक लागू होगी।

दो दिन पहले रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद से अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे छह लोगों के रैंडम सैंपलिंग में कोविड पॉजिटिव मिलने पर स्टेशन पर सख्ती कर दी गई है। शासन के कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने भी हरिद्वार जिले के लिए एसओपी जारी कर दी है। एसओपी का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। अस्थि विसर्जन में अधिकतम चार लोग आ सकते हैं। साथ ही आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट और पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद प्रमाणपत्र होने पर निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पोर्टल  http.//smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण जरूरी होगा।

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