न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। उत्तराखंड में कल लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का दिन है। इस दिन राज्य के सभी मतदाताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड (Voter ID Card) हो, मगर अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस वोटल लिस्ट में आपका नाम होने की। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर कार्ड (Voter ID Card) के अलावा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेजों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड (Voter ID Card) के आलवा आयोग द्वारा प्रमाणित शेष दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी मतदाता को मतदान का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हालांकि शत प्रतिशत मतदाताओं को वोटर कार्ड दिया जा चुका है। फिर भी कई बार कार्ड (Voter ID Card) खोने या मतदान के समय उपलब्ध न होने के कारण लोगों को मतदान में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आयोग 11 प्रकार के दस्तावेजों को मंजूरी देता है। कोई भी मतदाता, कार्ड न होने की स्थिति में इन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
इन वैकल्पिक दस्तावेज का कर सकते हैं इस्तेमाल
आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी अर्द्धसरकारी विभागों के कर्मियों को जारी पहचान पत्र, सांसद- विधायकों को जारी परिचय पत्र
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