नई दिल्ली। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में करदाताओं को कर संबंधी अपने सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे करने होंगे। देरी होने पर उन पर जुर्माना लग सकता है। ऐसे में पूरी काेशिश करें कि ये काम इसी महीने पूरे हो जाएं।
संशोधित आयकर रिटर्न
31 मार्च से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर कोई भी आयकर रिटर्न एक अप्रैल या इसके बाद दायर करता है, तो उसे लेट या बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। यदि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसमें कोई भी बदलाव किए जाने हैं, तो करदाता को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है। इसकी समय सीमा 31 मार्च है।
पैन और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले करा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक अप्रैल से आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।