न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। आठ साल पहले बीमारी के कारण हुए शेरवुड काॅलेज के छात्र की मौत मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल को दोषी करार दिया गया है (principal of Sherwood College were convicted In the case of student’s death)। उनके साथ वार्डन और एक सिस्टर को भी दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने इस मामले में तीनों को दो-दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला आठ साल पहले नवंबर 2014 का है। नेपाल निवासी शान प्रजापति शेरवुड काॅलेज में कक्षा नौ का छात्र था। आठ नवंबर को वह बीमार हो गया, मगर कॉलेज प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 12 नवंबर को जब छात्र की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे पहले हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, मगर वहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। छात्र को जब दिल्ली ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
इस मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक छात्र शान के रूम पार्टनर और कालेज के डॉक्टर समेत 15 लोगों ने गवाही दी। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। कालेज के डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें भी स्वास्थ्य अधिक खराब होने की जानकारी नहीं दी गई। कालेज के लोग सिर्फ फोन पर दवा पूछते रहे। जब छात्र हल्द्वानी पहुंचा तब उन्हें पता चला कि वह कई दिनों से बीमार था।
कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद प्रधानाचार्य, हॉस्टल वार्डन व सिस्टर को मामले में लापरवाह रवैया अपनाने पर धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है (principal of Sherwood College were convicted In the case of student’s death)। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को धारा-304 ए के तहत दो-दो साल कारावास व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा, मगर तीन साल से कम सजा होने पर कोर्ट ने सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार अभियुक्तों की एक माह की अंतरिम जमानत भी मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
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