उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रशासन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें रोकने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति और अनुमति के बन रही जामा मस्जिद को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया। यह कार्रवाई ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गांव में स्थित एक पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर संचालित मस्जिद के खिलाफ की गई।
एमडीडीए ने जांच के दौरान पाया कि इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद द्वारा लगभग 20 गुणा 40 फीट क्षेत्रफल में बिना अनुमति और नक्शा स्वीकृति के निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। प्राधिकरण ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन मस्जिद प्रबंधन ने कोई संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए।
अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता की आख्या में यह भी स्पष्ट हुआ कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में इस मस्जिद का कोई पंजीकरण या मान्यता दर्ज नहीं है। लगातार शिकायतें मिलने और शमन मानचित्र न प्रस्तुत किए जाने के कारण प्राधिकरण को यह प्रतीत हुआ कि मामला जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है।
उपलब्ध अभिलेखों और अभियन्ताओं की आख्या के आधार पर एमडीडीए ने सभी अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किए, जिन्हें पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाया गया।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत की गई है और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।



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