दिल्ली। पत्रकार अर्णब गोस्वामी को 2018 के आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की अवकाश कालीन पीठ ने दो अन्य नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह को भी 50-50 हजार रूपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की।
पीठ ने कहा कि इन सभी की रिहाई में विलंब नहीं होना चाहिए और जेल प्राधिकारियों को इसे सुगम बनाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अर्णब गोस्वामी, सारदा और सिंह को निर्देश दिया कि वे किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले की जांच में सहयोग करेंगे।
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